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सुप्रीम कोर्ट बोला-महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार:इससे इनकार करना भेदभाव था; जिनकी सर्विस खत्म हुई, उन्हें भी पेंशन मिलेगी

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अफसरों को पूरी पेंशन देने का आदेश दिया। जिन मामलों में महिला अफसर परमानेंट कमीशन (PC) नहीं मिलने के कारण पहले ही सेवा छोड़ चुकी थीं, उन्हें एकमुश्त राहत देते हुए 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन और अन्य लाभ देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- सशस्त्र बलों के भीतर मौजूद सिस्टमिक भेदभाद के कारण महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन से वंचित किया गया। महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना उनकी योग...

সূত্র: Dainik Bhaskar

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