PM की मिमिक्री करने वाले टीचर के सस्पेंशन पर रोक:हाईकोर्ट ने कहा- दबाव में कार्रवाई न करें अधिकारी; भाजपा विधायक ने की थी शिकायत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाले वीडियो पर सस्पेंड किए गए शिक्षक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं, उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए। अदालत ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया। मामला शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित का है, जिन्हें 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित किया गया...
ஆதாரம்: Dainik Bhaskar
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