सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सैन्य अधिकारी भी परमानेंट कमीशन की उतनी ही हकदार हैं जितना कि उनके पुरुष समकक्ष हैं। महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके साथ स्थायी कमीशन देने में भेदभाव किया जाता है।