SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि किसी भी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्ज समाप्त हो जाता है।